सरकारी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी: कश्मीर अपराध शाखा ने दायर किया चार्जशीट, लाखों की ठगी का मामला
कश्मीर अपराध शाखा (सीबीके) की आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) ने सरकारी नौकरी दिलाने के झूठे वादे के माध्यम से लाखों रुपये की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में एक महत्वपूर्ण आरोपपत्र दाखिल किया है। यह मामला श्रीनगर में दर्ज किया गया था और अब इसे बुडगाम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में न्यायिक निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।
यह घटना एक लिखित शिकायत के बाद प्रकाश में आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुपवाड़ा जिले की इशरत बानो ने अपने पति के माध्यम से सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा दावा करके शिकायतकर्ता से 11 लाख रुपये ठगे। शिकायतकर्ता ने विश्वास करके यह राशि एक बैंक खाते में जमा कर दी।
शिकायत मिलने पर, श्रीनगर स्थित ईओडब्ल्यू ने गहन जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि यह धनराशि गुलजार अहमद वानी नामक व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की गई थी। जांचकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि गुलज़ार अहमद वानी और इशरत बानो के बीच पति-पत्नी का कोई संबंध नहीं था, जिससे इस लेन-देन के पीछे एक सुनियोजित धोखाधड़ी का इरादा उजागर हुआ।
जांच में दोनों आरोपियों की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश में संलिप्तता प्रथम दृष्टया साबित हुई। सभी आरोप सही पाए जाने के बाद, पुलिस ने आगे की न्यायिक कार्यवाही के लिए सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस कार्रवाई से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
