दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट: दोषी को 10 साल की कैद, 80 हजार जुर्माना
बाह क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ नशीला जूस पिलाकर दुष्कर्म करने के दोषी गौरव को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट, सोनिका चौधरी ने आरोपी गौरव को 10 वर्ष के कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मामले की शुरुआत 23 अप्रैल 2022 को हुई, जब किशोरी सूट सिलवाने के लिए बाजार गई थी। सूत्रों के अनुसार, आरोपी गौरव ने उसे बहला-फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता का मेडिकल कराया और जांच शुरू की।
अदालत में पेश किए गए बयानों में पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें उसने बताया कि आरोपी ने उसे एक जूस पिलाया था। जूस पीते ही वह बेहोश हो गई और होश आने पर उसने पाया कि वह एक अनजान कमरे में है। पीड़िता के इस बयान को अदालत ने गंभीरता से लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरि और विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानिया ने गवाह पेश किए, जिनमें पीड़िता की गवाही सबसे निर्णायक साबित हुई।
पुलिस ने मामले को दर्ज करने के बाद 30 अप्रैल 2022 को आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया था। लंबे चले मुकदमे के बाद, अदालत ने आज आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। यह सजा समाज में ऐसे अपराधों के प्रति एक कड़ा संदेश देती है और पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत करती है।
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