दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर चाकू से हमला, गश्त के दौरान बदमाश गिरफ्तार
दिल्ली के राज पार्क थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, यह घटना 22 नवंबर को हुई जब कांस्टेबल विकास नियमित गश्त पर थे। इस दौरान एक रिक्शा चालक मोहम्मद कमल ने उन्हें सूचना दी कि गौशाला रोड, घोड़े वाली गली के पास एक युवक ने उससे 500 रुपये लूट लिए हैं।
सूचना मिलने पर कांस्टेबल विकास पीड़ित रिक्शा चालक के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी की पहचान की। जैसे ही उन्होंने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, उसने चाकू निकालकर कांस्टेबल पर हमला कर दिया, जिससे उनका हाथ घायल हो गया। सूत्रों का कहना है कि खून बहने के बावजूद, कांस्टेबल ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी को काबू में करने की कोशिश की। हालांकि, आरोपी ने कांस्टेबल का ध्यान भटकाने के लिए अपने सिर पर चोट मारी और भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।
घटना की सूचना तुरंत थाने को दी गई, जिसके बाद घोड़े वाली गली और आसपास के इलाकों में तत्काल तलाशी अभियान चलाया गया। पीड़ित कांस्टेबल कमल की पहचान के आधार पर पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान किशनगंज निवासी रितिक के रूप में हुई। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कांस्टेबल का इलाज किया और आरोपी रितिक की भी जांच की।
पुलिस ने बताया कि आरोपी रितिक के कपड़ों से लूटे गए 500 रुपये नकद बरामद किए गए। बाद में, रितिक की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी पास की रेलवे लाइन से बरामद कर लिया गया। लूट के दौरान पहने गए उसके कपड़े भी जब्त कर लिए गए।
पूछताछ के दौरान, रितिक ने खुलासा किया कि वह मजदूरी करता है और उसने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। सूत्रों के अनुसार, उसे नशे की लत लग गई थी, और अपनी लत को पूरा करने के लिए उसने चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। उसने शनिवार को रिक्शा चालक को लूटने की बात कबूल की और भागने के लिए कांस्टेबल पर हमला करने की बात भी स्वीकार की।
पुलिस के अनुसार, रितिक का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें 2018 में चोरी का प्रयास और इस साल की शुरुआत में आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला शामिल है। उसने 20 अक्टूबर और 4 नवंबर को दर्ज दो हालिया चोरी के मामलों को भी कबूल किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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