नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल गांधी को बड़ी राहत, कोर्ट ने ED की शिकायत खारिज की
दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया है, यह फैसला सुनाते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक ‘प्रेडिकेट एफआईआर’ (आधारभूत प्राथमिकी) आवश्यक है।
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने बताया कि इस फैसले से ED की कार्रवाई कमजोर हुई है, क्योंकि PMLA के तहत ‘निर्धारित अपराध’ के बिना जांच नहीं हो सकती। कांग्रेस प्रवक्ता आदिल सिंह बोपाराई ने इसे ‘बदले की राजनीति’ के खिलाफ जीत बताया और कहा कि शिकायत खारिज कर दी गई है।
हालांकि, भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस राहत को केवल ‘तकनीकी’ करार दिया है और जोर देकर कहा कि मामला अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि जांच जारी रहेगी और यह केवल एक प्रक्रियात्मक राहत है। इस फैसले के दूरगामी दूरगामी राजनीतिक और कानूनी निहितार्थ हैं, क्योंकि यह ED की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है और भविष्य की जांच की दिशा तय करता है।
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