2200 करोड़ के बकाया पर बड़ा फैसला: टोरेंट पावर को हर साल देनी होगी ऑडिट रिपोर्ट, आयोग ने दिए निर्देश
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विद्युत नियामक आयोग ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आगरा क्षेत्र में कार्यरत टोरेंट पावर के परिचालन पैरामीटर्स की विस्तृत रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इस रिपोर्ट का हर वर्ष आडिट होगा। प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट वार्षिक राजस्व आवश्यकता के समय आयोग को भेजनी होगी। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि लाइसेंसधारक प्रचलित नियमों, विनियमों और अनुमोदित टैरिफ का पालन करे, इसके लिए आडिट जरूरी है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि टोरेंट पावर ने पावर कारपोरेशन का लगभग 22 सौ करोड़ रुपये का पुराना बकाया, अब तक वापस नहीं किया है। उपभोक्ता परिषद की शिकायत पर तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तीन सदस्यीय जांच समिति से इसकी जांच कराई थी, लेकिन उसे दबाने की बात सामने आई थी।
अब आयोग ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को निर्देशित किया है कि आयोग से स्वीकृत टैरिफ का अनुपालन, बिलिंग और वसूली प्रक्रिया, अवसंरचना, सेवा प्रदाय क्षमता, बकाया की जानकारी हर वर्ष उपलब्ध करायी जाए।
उन्होंने कहा कि टोरेंट पावर अत्यधिक लाभ कमा रही है। इसलिए बिलिंग पैरामीटर्स सहित विभिन्न परिचालन मानकों का स्वतंत्र आडिट जरूरी है। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह आयोग से निर्धारित सभी नियमों और मानकों का पालन कर रही है। आयोग का निर्देश उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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