सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-एनसीआर में BS IV से पुराने वाहनों पर लगेगा बैन, प्रदूषण पर लगाम लगाने की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अधिकारियों को BS IV उत्सर्जन मानकों से नीचे के ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह फैसला तब आया जब दिल्ली सरकार ने कोर्ट के पहले के आदेश में संशोधन की मांग की। सरकार ने तर्क दिया था कि पुराने, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का लगातार उपयोग प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक बढ़ा रहा है। पहले कोर्ट ने इन वाहनों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने अब क्षेत्र में BS IV से पहले के ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है। यह कदम दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण संकट से निपटने के लिए एक सख्त उपाय माना जा रहा है।
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