कानपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: Sahara India news, जमाकर्ता को 8% ब्याज के साथ भुगतान का आदेश
कानपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष प्रतितोष आयोग ने सहारा इंडिया के एक जमाकर्ता के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह जमाकर्ता को उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की परिपक्वता राशि 1.43 लाख रुपये का भुगतान 8 प्रतिशत ब्याज के साथ करे। यह ब्याज परिपक्वता की तिथि से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, कंपनी को मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए 25 हजार रुपये का हर्जाना और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा।
यह मामला सब्जी मंडी कुली बाजार निवासी पंकज गुप्ता से जुड़ा है, जिन्होंने 17 अप्रैल 2023 को सहारा इंडिया के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 15 मई 2018 को अलग-अलग धनराशि की तीन एफडी कराई थीं। इन एफडी की कुल परिपक्वता राशि 1,43,461 रुपये थी, जिसका भुगतान 14 मई 2021 को किया जाना था। हालांकि, कंपनी ने परिपक्व मैच्योरिटी के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया।
जमाकर्ता ने कंपनी को नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने जब कंपनी को नोटिस भेजा, तब भी कंपनी की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया। आयोग ने कंपनी के इस रवैये को देखते हुए एकपक्षीय सुनवाई की। आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव और वंदना सिंह की पीठ ने वादी के पक्ष में निर्णय सुनाया। यह फैसला उन हजारों जमाकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है, जो सहारा इंडिया में फंसे अपने पैसे वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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