जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा फैसला, UP में Ratol Paste की ऑनलाइन बिक्री पर लगा प्रतिबंध
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनस्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ‘रैटोल पेस्ट’ जैसे अत्यंत घातक चूहानाशक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के आधार पर लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि येलो/व्हाइट फॉस्फोरस युक्त यह पेस्ट अत्यधिक विषैला होता है और इसका कोई ज्ञात प्रतिविष (एंटीडॉट) उपलब्ध नहीं है।
अधिकारियों के अनुसार, कीटनाशी अधिनियम-1968 के प्रावधानों के तहत देश में केवल उन्हीं कीटनाशी उत्पादों का निर्माण, भंडारण और विक्रय किया जा सकता है जो ‘केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति’ में विधिवत पंजीकृत हों। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि ऑनलाइन माध्यमों पर इसकी सहज उपलब्धता से इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई थी।
येलो फॉस्फोरस की अल्प मात्रा के सेवन से भी गंभीर विषाक्तता और मृत्यु तक हो सकती है। सरकार का मानना है कि इस प्रकार के खतरनाक रसायनों की आसान पहुंच को रोकना आवश्यक है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके।
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