बालिग की मर्जी सर्वोपरि: हाईकोर्ट ने युवती को पति संग जाने की दी इजाजत
पटना, बिहार। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि बालिग होने पर एक महिला को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने और उसके साथ स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। अदालत ने इस अधिकार में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को अस्वीकार्य बताया है।
न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ ने बुधवार को एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता अभिजीत कुमार ने अदालत को बताया था कि उन्होंने 4 मार्च 2025 को विशेष विवाह अधिनियम के तहत रूचि कुमारी नामक युवती से विधिवत विवाह किया है। हालांकि, युवती के माता-पिता और भाइयों द्वारा उसे जबरन रोके रखा गया है और उसे पति के साथ जाने से रोका जा रहा है।
अदालत के निर्देश पर पुलिस ने युवती को पेश किया, जिसके बाद न्यायाधीशों ने चैंबर में उससे अकेले में बात की। रूचि कुमारी ने स्पष्ट रूप से अदालत को बताया कि वह अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहती है और उसके परिवार वाले उसे रोक रहे थे और धमका रहे थे।
अदालत ने दोनों पक्षों के बालिग होने और विवाह को विधिसम्मत पाए जाने पर यह व्यवस्था दी कि युवती को अपनी पसंद का जीवन जीने से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शफीन जहां बनाम अशोकन (2018) मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वयस्कों की वैवाहिक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।
इस फैसले के तहत, अदालत ने रूचि कुमारी को मुक्त घोषित किया और उसे अपने पति अभिजीत कुमार के साथ जाने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह स्थिति पर नजर रखे और यदि आवश्यक हो तो युवती और उसके पति को सुरक्षा प्रदान करे। इसके साथ ही, कोर्ट ने युवती के परिवार वालों को सख्त चेतावनी दी है कि वे किसी भी प्रकार से युवती या उसके पति को धमकी न दें और उनके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न न करें।
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