महिलाओं पर तलवार-छुरी से हमला: कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई पांच साल की कैद, Agra crime news
आगरा की एक अदालत ने महिलाओं पर तलवार और छुरी से जानलेवा हमला करने के मामले में चार आरोपियों को पांच साल की कैद और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2017 में न्यू आगरा थाना क्षेत्र में पानी भरने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी। अपर जिला जज विराट कुमार श्रीवास्तव ने शेरू, फैजान उर्फ आमिर खान, रफीक और बंटी उर्फ शफीकउद्दीन को दोषी ठहराया।
वादी बादाम ने अपनी शिकायत में बताया था कि सात सितंबर 2017 को उनकी पत्नी दिलशाद नल से पानी भर रही थीं, तभी आरोपियों से कहासुनी हो गई। शाम को आरोपी हथियार लेकर आए और दिलशाद पर हमला कर दिया। बचाव में आई पुत्रवधू इमराना के हाथ का अंगूठा और उंगलियां कट गईं, जबकि बेटी गुड़िया का कान कट गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस हमले ने स्थानीय समुदाय में भय का माहौल पैदा कर दिया था, जो अब न्याय मिलने से कुछ हद तक शांत हुआ है।
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