बेटी की सड़क हादसे में मौत, माता-पिता को मिला ₹24.75 लाख का मुआवजा
नई दिल्ली: दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक दुखद सड़क हादसे में जान गंवाने वाली 22 वर्षीय शिल्पा के माता-पिता को ₹24.75 लाख का मुआवजा देने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। यह घटना दिसंबर 2020 में हुई थी, जब शिल्पा अपने दोस्तों के साथ एक दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग कर रही थी।
ट्रिब्यूनल की प्रेसाइडिंग ऑफिसर रुचिका सिंगला ने अपने आदेश में कहा कि यह हादसा वाहन चालक रोहित की घोर लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, शिल्पा और उसकी दोस्त अंजलि पीछे बैठी थीं, जबकि रोहित गाड़ी चला रहा था। दोस्तों की चेतावनी के बावजूद, रोहित ने अनियंत्रित तरीके से और अत्यधिक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई, जिसके परिणामस्वरूप वाहन स्किड हो गया और शिल्पा की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई।
अदालत ने पाया कि जिस वाहन पर यह हादसा हुआ, उसका बीमा नहीं था और वह रोहित के नाम पर पंजीकृत भी नहीं था। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ड्राइवर रोहित के साथ-साथ वाहन के मालिक को भी संयुक्त रूप से मुआवजे की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्हें अपनी बेटी को खोने के गहरे सदमे के साथ-साथ आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा था।
इस फैसले ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन के गंभीर परिणामों को उजागर किया है। ट्रिपल राइडिंग और लापरवाही से वाहन चलाना न केवल चालक के लिए बल्कि पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। ट्रिब्यूनल का यह आदेश ऐसे मामलों में पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने और लापरवाही बरतने वालों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है।
