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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 20 Jun 2023 12:25 AM IST
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. मौऊज बिन आसिम केे न्यायालय ने वाहन चोरी के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पुलिस ने रेलवे स्टेशन के निकट से राजेश निवासी गंगीरी, अलीगढ़, नरेश निवासी ढोलना, मनोज निवासी ढोलना को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मनोज ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी की और जमानत का विरोध किया । इस के बाद कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खरिज कर दी। संवाद
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