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Agra: मंडलायुक्त सभागार में जनसुनवाई करते राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती
– फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के आगरा में जन सूचना अधिकार (आरटीआई) में लापरवाही बेरतने वालों पर राज्य सूचना आयुक्त ने बुधवार को सख्त रुख अपनाया। छह मामलों में सूचनाएं नहीं देने पर दो अधिशासी अधिकारियों पर 75-75 हजार कुल डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दो लिपिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। इन्हें 24 घंटे में जवाब देना है। जबकि गलत संदर्भ देकर आरटीआई में सूचनाएं नहीं देने पर हाथरस के तहसीलदार को जन सूचना अधिकारी के पद से हटाने के आदेश दिए।
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बुधवार को तीसरे दिन आरटीआई के लंबित 196 मामलों की सुनवाई की। 160 शिकायतों का निस्तारण कराया। अलीगढ़ के चंडौस ब्लॉक निवासी चौधरी बलराम ने बीडीओ से विभिन्न बिंदुओं पर आरटीआई मांगी थी। 10 से अधिक आवेदन करने पर भी सूचना नहीं दी। बुधवार को आयुक्त ने बीडीओ को तलब किया। मौके पर ही वांछित सूचनाएं दिलाई।
आरटीआई का जवाब नहीं देने पर 75 हजार जुर्माना
मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा के अधिशासी अधिकारी अभय रंजन ने तीन अलग-अलग आरटीआई में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। आयुक्त ने 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं, मैनपुरी की ही नगर पंचायत ज्योति खेड़िया के अधिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार पर भी तीन मामलों में आरटीआई का जवाब नहीं देने पर 75 हजार रुपया जुर्माना लगाया। दोनों अधिकारियों पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगा है।
लिपिक के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश
मथुरा स्थित अधिशासी अभियंता निर्माण खंड-एक में तैनात बाबू ने लाल स्याही से हस्ताक्षर कर सूचनाएं आवेदक को भेजी। इस मामले में आयुक्त ने 24 घंटे में कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर लिपिक के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एटा स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक से भी सूचनाएं नहीं देने पर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है।
जन सूचना अधिकारी के पद से हटाने के आदेश
हाथरस के तहसीलदार ने आरटीआई एक्ट का गलत संदर्भ देकर सूचनाएं नहीं दी। तहसीलदार को जन सूचना अधिकारी के पद से हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सूचना आयुक्त ने जिला विद्यालय निरीक्षक हाथरस, संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य व प्रबंधक को तलब किया था। सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध समन जारी किए।
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