योगी सरकार दिव्यांग छात्राओं को देगी ई-ट्राईसाईकिल, जानें eligibility criteria
उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाईकिल वितरित की जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा तय की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को उनके शिक्षण संस्थानों तक आने-जाने में सुगमता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की हजारों दिव्यांग छात्राओं को लाभ मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाएं कम होंगी।
इस योजना के लिए 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाली छात्राएं पात्र होंगी। प्रत्येक ई-ट्राईसाईकिल की अधिकतम कीमत लगभग 65 हजार रुपये निर्धारित की गई है। यह योजना प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगी और जिला स्तर पर पात्र छात्राओं के चिह्नांकन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए हैं।
योजना के तहत पात्रता के लिए छात्रा का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। उनके पास निर्धारित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक अभिलेख होने चाहिए। पात्र छात्रा की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इच्छुक छात्राएं जिला स्तर पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अधिकारी के पास या ऑनलाइन पोर्टल https://hwd.uphq.in/ पर आवेदन कर सकती हैं।
