कानपुर: धोखाधड़ी से नामांतरण, महिला की जमानत अर्जी खारिज
कानपुर केडीए में धोखाधड़ी से संपत्ति का नामांतरण कराने के आरोप में आरोपी महिला की जमानत अर्जी अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। महिला पर अपने भाई-बहनों को धोखे में रखकर केडीए में नामांतरण कराने का गंभीर आरोप है। इस मामले में केडीए के विशेष कार्याधिकारी सत शुक्ला ने 24 फरवरी 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना के दौरान गोविंद नगर की शशि श्रीवास्तव का नाम सामने आया था। शशि को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
बुधवार को शशि की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जमानत के पक्ष में यह दलील दी गई कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। वहीं, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार झा ने तर्क दिया कि शशि ने अपने सगे भाई-बहनों के साथ छल किया है और विवेचना में भी सहयोग नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जमानत मिलती है तो भविष्य में भी सहयोग की उम्मीद नहीं है। अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस फैसले से संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में न्याय प्रक्रिया पर जनता का विश्वास मजबूत होता है।
