घर में घुसकर मारपीट: चार आरोपियों को तीन साल की सजा, 12500 का जुर्माना
सोरों कोतवाली क्षेत्र के बदनपुर गांव में 2020 में हुई घर में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज की घटना में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
न्यायालय स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी धर्मवीर, वीरेंद्र, लालाराम और योगेश उर्फ टिंचू को भारतीय दंड विधान के तहत सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर 12,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला ऐसे मामलों में न्याय प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है और आम जनता के लिए एक नजीर पेश करता है।
यह घटना वर्ष 2020 में तब हुई थी जब आरोपियों ने पीड़ित के घर में घुसकर न केवल मारपीट की बल्कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित भी किया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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