Agra Court ने मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को सुनाई तीन-तीन साल की सजा
आगरा की अदालतों ने मारपीट से जुड़े कई मामलों में अहम फैसला सुनाया है। गंजडुंडवारा कोतवाली में वर्ष 2020 में दर्ज हुए मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के मामले में सुनील कुमार, अनिल कुमार, गुरु उर्फ राजगुरु, अजीत कुमार, और सुजीत उर्फ सुरजीत को दोषी पाया गया। न्यायालय ने सभी को तीन-तीन साल के कारावास और 18-18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उन्हें एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
इसी तरह, सोरों कोतवाली में 2018 में दर्ज मारपीट के मामले में राजपाल और सुखवीर को चार-चार हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि वे जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। सिकन्दरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में 2022 के एक मामले में वीरेश उर्फ टोनी को भी चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इन फैसलों से आम जनता को न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है।
आगरा में नंद प्लाजा मॉल पर पुलिस का छापा, 11 जोड़े पकड़े गए, डार्क केबिन का खुलासा
Agra News: फौजी बताकर युवती को फंसाया, अब पति को गोली मारने की धमकी
चंबल में युवक पर मगरमच्छ का हमला, संघर्ष कर बचाई जान; पैर जख्मी – Agra Crocodile Attack
आगरा में अंतरराज्यीय कार चोर गिरोह का भंडाफोड़, 11 महंगी गाड़ियां बरामद
तमिलनाडु एक्सप्रेस में ट्राली बैग से मिले मानव अवशेष, आगरा में सनसनी
साबरमती एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, चलती ट्रेन में महिला ने दिया स्वस्थ शिशु को जन्म, Agra news
बेटी की झूठी आन के लिए हत्या: पिता ने चंबल नदी में डुबोकर की हत्या, ऑनर किलिंग का मामला
बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहन होंगे सीज, आगरा में विशेष अभियान की तैयारी
