रायबरेली रेलवे के माल बाबू को रिश्वतखोरी में 4 साल की कैद, 10 हजार जुर्माना
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Jul 31, 2026
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा ने रायबरेली रेलवे के तत्कालीन माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराते हुए चार साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सीमेंट कंपनी के निदेशक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। कंपनी का कच्चा माल उतारने में देरी होने पर उन पर भारी डैमेज चार्ज लगाया जा रहा था।
आरोपी माल बाबू ने कथित तौर पर इस चार्ज को कम करने के बदले 60 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए माल बाबू को गिरफ्तार किया था। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और ईमानदारी से काम करें।
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