कानपुर कोर्ट का फैसला: मामूली विवाद में चाकू मारकर हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
कानपुर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला जज राकेश कुमार तिवारी ने आरोपी सोनू सिंह उर्फ रवि को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से आधी राशि मृतक के आश्रितों को दी जाएगी। यह घटना एक मामूली विवाद के बाद हुई थी, जिसने एक व्यक्ति की जान ले ली।
मामले की पृष्ठभूमि में, मृतक उमाशंकर दुबे का एक नाबालिग कर्मचारी से मामूली कहासुनी हुई थी। इसके बाद नाबालिग ने अपने साथियों के साथ मिलकर उमाशंकर पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच के बाद सोनू सिंह उर्फ रवि, सुमित और आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
हालांकि, साक्ष्य के अभाव में सुमित और आशीष को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए और सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर सोनू सिंह उर्फ रवि को दोषी ठहराया गया। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि मामूली विवाद भी गंभीर परिणाम दे सकता है, जिससे समाज में सतर्कता की आवश्यकता है।
