यूपी में बार-बार दुर्घटना करने वाले वाहनों को कबाड़ घोषित करेगी सरकार, रजिस्ट्रेशन होगा रद्द
उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब बार-बार दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा, जिसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इस फैसले से वाहन मालिकों की बेचैनी बढ़ना तय है। परिवहन अधिकारियों को तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी है, खासकर मौतों के आंकड़ों को देखते हुए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई सड़क सुरक्षा की बैठक में इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई थी और सभी संबंधित विभागों को हादसों में कमी लाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बार-बार दुर्घटना करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए जाएं, और ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर उन्हें जब्त कर नियमानुसार कबाड़ घोषित किया जाए।
मोटर व्हीकल्स अधिनियम-1988 की धारा 53, 54 और 55 के तहत परिवहन अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों के लाइसेंस निलंबित या निरस्त कर सकें। साथ ही, यदि कोई वाहन बार-बार दुर्घटनाओं में शामिल पाया जाता है और जान-माल के नुकसान का कारण बनता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन (आरसी) रद्द कर उसे कंडम घोषित किया जा सकता है। आरसी रद्द होने का सीधा मतलब है कि वाहन को स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा।
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