गवाही न देने पर इंस्पेक्टर क्राइम को कोर्ट से गिरफ्तारी का आदेश, Agra court action
आगरा की एक अदालत ने 2015 में दर्ज हत्या प्रयास मामले में गवाही के लिए उपस्थित न होने पर मैनपुरी के दन्नाहार थाने में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम मोहर सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। एडीजे 13 महेश चंद वर्मा ने यह निर्देश देते हुए कहा है कि इंस्पेक्टर को 27 जून को अदालत में पेश किया जाए। इसके साथ ही, अदालत ने उनके वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने के लिए एसपी मैनपुरी को भी निर्देशित किया है।
यह महत्वपूर्ण कदम मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति के कारण मामला लंबे समय से लंबित चल रहा था। अदालत द्वारा बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद इंस्पेक्टर मोहर सिंह की ओर से गवाही के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
अदालत ने आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने के लिए थाना प्रभारी खंदौली के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के आदेश पुलिस कमिश्नर आगरा को दिए हैं। इस कार्रवाई का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में देरी से पीड़ितों को न्याय मिलने में विलंब होता है और अपराधियों का हौसला बढ़ता है।
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