स्लॉटर हाउस की जांच के आदेश, NGT ने UP प्रदूषण बोर्ड को दिए निर्देश
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक स्लॉटर हाउस के संचालन में कथित पर्यावरणीय उल्लंघनों पर संज्ञान लिया है। यह मामला मूल आवेदन संख्या 199/2026 के तहत दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्लॉटर हाउस अपने ‘कंसेंट टू ऑपरेट’ (CTO) की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान अधिकरण ने पाया कि इन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आवेदक को साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति भी नहीं दी गई थी।
इन परिस्थितियों को देखते हुए, एनजीटी ने मामले का निस्तारण करते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह संबंधित स्लॉटर हाउस का निरीक्षण करे। बोर्ड को CTO की शर्तों के अनुपालन की जांच करनी होगी और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया को आदेश प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
इस जांच से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि औद्योगिक इकाइयां पर्यावरणीय नियमों का पालन कर रही हैं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा हो सके।
