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पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या: पति को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना

By Apr 2, 2026

झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र में एक पति को अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह की अदालत ने आरोपी पति को न केवल आजीवन कारावास की सजा दी है, बल्कि उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

यह घटना अक्टूबर 2024 की देर रात हुई थी, जब रानू अहिरवार ने देखा कि उसके पिता छिदामी लाल अपनी पत्नी (रानू की मां) पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहे थे। मां मजदूरी करती थी और किसान सम्मान निधि के पैसे मांगता था। पैसे न देने पर मारपीट होती थी। मां के कमरे से चीखने की आवाज सुनकर रानू वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। पिता को रोकने की कोशिश करने पर वह घर से भाग गया। घायल मां को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

रानू की तहरीर पर गरौठा थाने में छिदामी लाल अहिरवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक हिंसा और उसके भयानक परिणामों को उजागर किया है, जिससे समाज में चिंता की लहर दौड़ गई है।

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