KESCo news: कानपुर में झूठे बिजली चोरी केस पर MD के खिलाफ 1.25 करोड़ का हर्जाना मांगा
कानपुर में बिजली विभाग (KESCo) के प्रबंध निदेशक के खिलाफ एक बड़ा कानूनी मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर ने उन पर झूठा बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता आयोग में 1.25 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा किया है। मैनेजर का कहना है कि इस उत्पीड़न के कारण उन्हें अपनी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। यह मामला अब लखनऊ स्थित उपभोक्ता आयोग में है, जिसने KESCo को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
गोविंद नगर निवासी मनोज शर्मा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सहायक मैनेजर थे। उनका आरोप है कि फेथफुलगंज स्थित अपने पुराने मकान को छोड़ने के बाद उन्होंने मीटर कटवा दिया था और 495 रुपये का अंतिम बिल भी जमा कर दिया था। इसके बावजूद, केस्को के अधिकारियों ने अवैध वसूली की नीयत से उन्हें मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र नहीं दिया। बाद में, 18,508 रुपये का बकाया दिखाकर उनके खिलाफ बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
मनोज शर्मा को इस मुकदमे के कारण जमानत लेनी पड़ी और मानसिक तनाव के चलते उन्हें बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। हालांकि, 23 मई 2024 को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने उन्हें इस मामले से बरी कर दिया। अब मनोज शर्मा ने उपभोक्ता आयोग में केस्को से 85 लाख रुपये वेतन-भत्तों के नुकसान, 40 लाख रुपये मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति और 50 हजार रुपये वाद व्यय की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को निर्धारित की गई है।
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