अलीगढ़ में किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा, Aligarh crime news
अलीगढ़ जिले के चंडौस क्षेत्र में तीन साल पुराने एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले से बालिकाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश गया है। दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। यह Aligarh crime news न्यायपालिका की तत्परता को दर्शाता है।
मामला 18 अप्रैल 2023 का है, जब पीड़िता के माता-पिता जंगल में काम करने गए थे। उनकी 16 वर्षीय बेटी पेट दर्द की शिकायत पर दवा लेने चंडौस गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कई दिनों की तलाश के बाद, 23 अप्रैल 2023 को किशोरी ने खुद अपने परिजनों को फोन करके बताया कि वह गोमत चौराहे पर है। पुलिस ने उसे बरामद किया और उसके बयान दर्ज किए। किशोरी ने बताया कि गांव का ही लोकेश उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया था। वहां उसने एक कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी के लिए दबाव भी बनाया।
एक दिन मौका पाकर किशोरी लोकेश की जेब से कुछ रुपये निकालकर किसी तरह वहां से भाग निकली। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने लोकेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद लोकेश को दोषी करार दिया और यह सजा सुनाई। यह निर्णय समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
