हरियाणा में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए नया नियम, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा प्रवेश
हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कक्षा 1 में दाखिला नहीं मिलेगा। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुपालन में लिया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों पर से पढ़ाई का बोझ कम करना और उन्हें परिपक्व होने का समय देना है। यह नया नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू कर दिया गया है।
पुराने नियमों के तहत, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा 5 से 6 वर्ष निर्धारित थी। इस अस्पष्टता के कारण कई अभिभावकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था, जिससे शिक्षा विभाग को कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों ने 2011 के आरटीई नियमों का हवाला देते हुए अपने बच्चों के दाखिले की मांग की थी।
इस विवाद के बाद, हरियाणा सरकार ने अपनी नीति पर पुनर्विचार किया और प्राथमिक शिक्षा निदेशक विवेक अग्रवाल ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट की। सरकार ने निर्देश जारी कर कहा है कि राज्य के स्कूलों में कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष होगी।
सरकार के फैसले में कहा गया है कि जो बच्चे कक्षा 1 की उम्र पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें बाल वाटिका में प्रवेश दिया जाएगा। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे समय रहते सभी अभिभावकों को इस फैसले से अवगत कराएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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