मणिपुर गैंगरेप केस: 6 आरोपियों पर CBI कोर्ट में आरोप तय, जानिए पूरा मामला
गुवाहाटी स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने मई 2023 में मणिपुर में हुए जातीय संघर्ष के दौरान तीन महिलाओं को निर्वस्त्र करने और उनमें से दो के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह घटना मणिपुर के सामाजिक ताने-बाने को हिला देने वाली थी, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई थी।
विशेष न्यायाधीश चत्र भुखन गोगोई की अदालत ने इन आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और दंगा सहित कुल 15 गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की है, जिस दिन मणिपुर की जेल में बंद चार आरोपितों सहित सभी अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। शेष दो आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
यह मामला चार मई, 2023 को हुई उन्मादी भीड़ की हिंसा से जुड़ा है। उस दौरान तीन पीड़ित महिलाओं को निर्वस्त्र कर सार्वजनिक रूप से घुमाया गया था और उनमें से दो के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। एक पीड़ित के परिवार के सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी।
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला व्यापक रूप से सार्वजनिक हुआ था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसके अनुसार, प्रत्येक आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोप तय किए गए हैं।
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