अली खान महमूदाबाद केस: चार्जशीट पर रोक बढ़ी, SC ने मांगा हरियाणा सरकार से जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ हरियाणा एसआईटी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने अदालत को सूचित किया कि आरोप पत्र अगस्त 2025 में दायर किया गया था, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से अभी तक कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
एएसजी ने हरियाणा सरकार से यह जानने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है कि क्या वे उदारता दिखाते हुए अपनी मंजूरी नहीं देंगे और मामले को समाप्त कर देंगे। शीर्ष अदालत ने एस.वी. राजू को निर्देश लेने की अनुमति देते हुए मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। महमूदाबाद के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से आम जनता को न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद है।
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