उन्नाव रेप केस: Kuldeep Sengar को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत पर रोक जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, जिस पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि सेंगर अभी भी एक अन्य आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं, इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह मामला ‘कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न’ उठाता है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि सेंगर को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए हैं और सजा काट रहे हैं।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपनाई गई व्याख्या पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर इस व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो एक कांस्टेबल या पटवारी को लोक सेवक माना जाएगा, जबकि विधायक या सांसद को बाहर रखा जा सकता है और वे छूट का दावा कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर वह ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेशों पर बिना आरोपी को सुने रोक नहीं लगाता है। हालांकि, मौजूदा मामले में ‘अजीबोगरीब तथ्य’ शामिल हैं, क्योंकि सेंगर पहले से ही एक अन्य मामले में दोषी ठहराए गए हैं और सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया।
उन्नाव रेप केस 2017 का है, जब एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रेप का आरोप लगाया था। इस मामले ने देशव्यापी आक्रोश पैदा किया था, क्योंकि आरोप लगे थे कि पुलिस ने शुरू में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था और पीड़िता व उसके परिवार को धमकाया गया था।
अप्रैल 2018 में, पीड़िता ने अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था। व्यापक विरोध और मीडिया की जांच के बाद, जांच सीबीआई को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था।
2019 में, दिल्ली की एक अदालत ने सेंगर को रेप का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े एक अलग मामले में भी दोषी ठहराया गया था।
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