बिहार में एमडीएम बीआरपी ट्रांसफर में गड़बड़ी का खुलासा, जांच में हुआ नियमों का उल्लंघन
बिहार के भागलपुर जिले में पीएम पोषण योजना (एमडीएम) के तहत प्रखंड साधन सेवी (बीआरपी) के स्थानांतरण में बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन सामने आया है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अहसन ने जांच के बाद तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पवन कुमार द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को रद्द करने और नियमानुसार पुनः कार्रवाई करने की सिफारिश की है। यह मामला पीरपैंती, सुलतानगंज, नवगछिया और नारायणपुर प्रखंडों में कार्यरत चार बीआरपी के स्थानांतरण से जुड़ा है।
जांच में यह पाया गया कि स्थानांतरण आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के बिना जारी किया गया था, जबकि यह आवश्यक है। वर्ष 2022 में हुए स्थानांतरण जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद हुए थे। जांच अधिकारी ने आशंका जताई है कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व तिथि में हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया हो। इस पूरे प्रकरण में जिला कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है।
जांच के दौरान कर्मी मो. मुजाहिद निसार ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण आदेश से संबंधित पत्र न तो उनके द्वारा जारी किया गया और न ही उनके माध्यम से ई-मेल किया गया। निर्गत पंजी में भी यह पत्र उनके स्तर से जारी नहीं पाया गया, जबकि अन्य सभी पत्र उन्हीं के द्वारा नियमित प्रक्रिया के तहत जारी होते हैं। इस गड़बड़ी के खुलासे से शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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