दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए SC का बड़ा कदम, 9 टोल प्लाजा बंद करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण को नियंत्रित करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा संचालित नौ टोल संग्रह बूथों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित करने की संभावना की जांच करे, जहां NHAI द्वारा उनका प्रबंधन किया जा सके।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और MCD को भी नोटिस जारी किया और राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश के लिए टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम को प्रदूषण के स्रोत के रूप में उद्धृत करने वाले एक आवेदन पर उनका जवाब मांगा।
पीठ ने कहा, “NHAI को MCD द्वारा संचालित नौ टोल संग्रह बूथों को दिल्ली में ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित करने की संभावना की जांच करनी चाहिए, जहां NHAI द्वारा उनका प्रबंधन किया जा सके। इन साइटों पर एकत्र किए गए टोल का एक हिस्सा MCD को अस्थायी निलंबन से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए दिया जा सकता है।”
पीठ ने आगे कहा, “इस बीच, MCD को इस मुद्दे पर सहयोग करने और इन नौ टोल प्लाजा पर अस्थायी अवधि के लिए संचालन निलंबित करने पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा और रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।”
CJI सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण एक वार्षिक समस्या बन गया है और उन्होंने CAQM से प्रदूषण से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने का अनुरोध किया।
