राबड़ी देवी की याचिका पर CBI का बड़ा विरोध, कहा- ‘न्याय में देरी करना चाहती हैं’, अगली सुनवाई 16 दिसंबर को
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की स्थानांतरण याचिका पर सीबीआई ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। यह याचिका आईआरसीटीसी होटल घोटाला और जमीन के बदले नौकरी समेत चार अन्य मामलों से जुड़ी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट ने सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है, जब अदालत राबड़ी देवी की दलीलें सुनेगी।
राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से अपने खिलाफ चल रहे मामलों को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है। सीबीआई ने इस मांग का कड़ा विरोध किया है। सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि यह अर्जी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने और न्यायाधीश की छवि खराब करने के इरादे से दाखिल की गई है। सीबीआई ने इसे ‘फोरम शॉपिंग’ का स्पष्ट मामला बताया।
सीबीआई ने तर्क दिया कि राबड़ी देवी अदालत पर दबाव बनाना चाहती हैं, क्योंकि कार्यवाही उनके मनमुताबिक नहीं चल रही है। सीबीआई ने कहा कि कोई भी आरोपी अपनी पसंद की अदालत नहीं चुन सकता और न ही किसी न्यायाधीश पर सवाल खड़े कर सकता है। सीबीआई ने यह भी कहा कि स्थानांतरण अर्जी का असली मकसद मामले में देरी करना है। कानून के अनुसार आरोप तय करने पर बहस सीमित समय में पूरी होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में पहले ही काफी समय बीत चुका है।
इन मामलों में राबड़ी देवी के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी आरोपित हैं।
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