दिल्ली HC से AAP विधायक को बड़ी राहत, दफ्तर खाली करने के आदेश पर लगी रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश कुमार अहलावत को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके कार्यालय को खाली करने के बेदखली आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला तब सामने आया जब महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने 19 नवंबर को विधायक के कार्यालय को खाली कराने का प्रयास किया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था।
विधायक मुकेश कुमार अहलावत ने अदालत में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान, उनके वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम नारायण ने तर्क दिया कि विधायक बिना किसी अधिकार का त्याग किए, अपनी बात विस्तार से रखने के लिए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को एक ताजा प्रजेंटेशन देना चाहते हैं। अदालत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर अपनी बात रखने का समय दिया।
विधायक अहलावत का दावा है कि यह कार्यालय उन्हें विधानसभा की ओर से आवंटित किया गया था और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हुई थी। वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 7 नवंबर को जारी नोटिस में इस जगह को आंगनबाड़ी परियोजना का हिस्सा बताया था और इसे 7 दिन के भीतर खाली करने को कहा था। हाई कोर्ट के इस फैसले से विधायक को फिलहाल राहत मिली है और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिला है।
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