नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मिली एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। यह FIR 3 अक्टूबर को दर्ज की गई थी, जो नेशनल हेराल्ड अखबार के वित्तपोषण और उसकी मूल कंपनी के अधिग्रहण से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और कानूनी विवाद को और गहराती है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली पुलिस को भेजी गई शिकायत के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 66(2) के तहत यह FIR दर्ज की गई है। यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय को किसी अन्य प्राधिकारी से एक अनुसूचित अपराध दर्ज करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है। इस नई FIR में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा छह अन्य व्यक्तियों और तीन कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।
आरोपियों में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा और तीन कंपनियां शामिल हैं: एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL), यंग इंडियन, और डॉटक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। डॉटक्स, कोलकाता स्थित एक कंपनी है, जिसे पिछली जांचों में एक शेल इकाई बताया गया था। आरोप है कि इसी कंपनी ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रमुख हितधारक हैं।
FIR के अनुसार, आरोपियों पर AJL, जो नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी कंपनी है, पर धोखाधड़ी के माध्यम से नियंत्रण हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। यह आरोप उन वित्तीय लेनदेन पर केंद्रित है जिनके माध्यम से यंग इंडियन ने कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपये का भुगतान करके AJL का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जबकि AJL की संपत्तियों का मूल्य लगभग 2,000 करोड़ रुपये आंका गया था।
जांचकर्ताओं का कहना है कि डॉटक्स से यंग इंडियन को हस्तांतरित किए गए 1 करोड़ रुपये इस अधिग्रहण को संभव बनाने में महत्वपूर्ण थे। FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन लेन-देन को इस तरह से संरचित किया गया था कि AJL की विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थित विशाल संपत्तियों को अवैध तरीकों से यंग इंडियन के हाथों में स्थानांतरित किया जा सके।
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