कानपुर में गलत ऑपरेशन, डॉक्टर को 69 हजार लौटाने का आदेश: Consumer Court
कानपुर में गलत चिकित्सा के एक गंभीर मामले में, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक डॉक्टर को मरीज को 69,300 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। डॉक्टर पर आरोप था कि उन्होंने बिना किसी वास्तविक बीमारी के मरीज का ऑपरेशन कर दिया था। यह फैसला चिकित्सा लापरवाही के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है और मरीजों के अधिकारों को मजबूत करता है।
अनवरगंज निवासी किशन कुमार कुशवाहा ने 30 मार्च 2015 को अपने दाहिने कान में दर्द के चलते ईएनटी डाइग्नोस्टिक्स के डॉ. एनएस वाल्दिया को दिखाया था। डॉक्टर ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कान में ट्यूमर बताया और ऑपरेशन की सलाह दी, जिसके लिए 35 हजार रुपये लिए गए। 31 मार्च 2015 को एसपीएम अस्पताल कल्याणपुर में ऑपरेशन किया गया। हालांकि, ऑपरेशन के बाद भी मरीज को कोई फायदा नहीं हुआ।
दोबारा डॉक्टर को दिखाने पर उन्हें कान में कैंसर बताया गया। इससे चिंतित होकर, किशन कुमार ने 27 अप्रैल 2015 को दूसरे डॉक्टर से सलाह ली, जिन्होंने स्पष्ट किया कि न तो कान में ट्यूमर था और न ही कैंसर। इसके बाद किशन कुमार ने 9 जुलाई 2015 को डॉ. वाल्दिया के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव और वन्दना की पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पाया कि ऑपरेशन अनावश्यक था। इस Consumer Court के फैसले में डॉक्टर को इलाज में खर्च हुए 62,300 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 7,000 रुपये और वाद व्यय लौटाने का आदेश दिया गया है। साथ ही, मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने का निर्देश दिया गया है।
