UP High Court: बिना सर्वे नहीं हटेंगे street vendors, कोर्ट ने लगाई यह शर्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पटरी दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी ‘स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014’ के तहत शहर का सर्वेक्षण पूरा नहीं कर लेती और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं कर देती, तब तक किसी भी वर्तमान पटरी की दुकान को नहीं हटाया जा सकता। यह आदेश उन दुकानदारों पर लागू होगा जो यातायात के सुचारु संचालन में बाधा नहीं बन रहे हैं।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके कुमार चौधरी की खंडपीठ ने अमीनाबाद के पटरी दुकानदारों की याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक धारा 3(3) के तहत ऐसे दुकानदारों को वैधानिक संरक्षण प्राप्त रहेगा। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि अधिनियम के तहत आवश्यक योजना, सर्वे और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पिछले 11 वर्षों से लंबित है।
कोर्ट ने पाया कि नगर निगम ने वेंडिंग प्लान तो तैयार किया है, लेकिन उसे अब तक राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना वेंडिंग प्लान कानून की नजर में अस्तित्वहीन है। कोर्ट ने लखनऊ नगर निगम को वेंडिंग प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं और मामले को तीन माह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
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