उत्तर प्रदेश में राजस्व वादों के लिए ऑनलाइन सुविधा जल्द, समय और धन की बचत
उत्तर प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में जल्द ही ऑनलाइन वाद (केस) दायर करने की सुविधा शुरू होने वाली है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य न्यायालयों में लगने वाली भीड़ को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना है। प्रारंभिक चरण में, यह सुविधा राजस्व परिषद के न्यायालयों में अगले माह से लागू की जाएगी। इसके बाद, इसे चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर पर भी विस्तारित किया जाएगा।
इस ऑनलाइन प्रणाली के लागू होने से वकीलों और आम नागरिकों को वाद दायर करने के लिए संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें अपने घरों या कार्यालयों से ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था के तहत, वकीलों को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपना एक प्रोफाइल बनाना होगा, जिसमें उनकी सदस्यता, वरिष्ठता और विचाराधीन मामलों की जानकारी शामिल होगी। प्रोफाइल बनने के बाद ही वे ऑनलाइन वाद दायर कर सकेंगे।
यह पहल ‘राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली’ (आरसीसीएमएस) का हिस्सा है, जिसके तहत परिषद अपने विभिन्न कार्यों को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है। राजस्व रिकॉर्ड को भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
इस ऑनलाइन वाद दायर करने की सुविधा का सबसे अधिक लाभ वकीलों को मिलने की उम्मीद है। उन्हें अब केस डायरी बनाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। उनके प्रोफाइल पर ही संबंधित केसों की सुनवाई की तारीखें अपडेट की जाएंगी। इतना ही नहीं, वाद से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं अब व्हाट्सऐप के जरिए सीधे उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी, जो कि पहले केवल एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती थीं। इस व्यवस्था से पेशकारों (कोर्ट क्लर्कों) का कार्यभार भी कम होगा।
सूत्रों के अनुसार, इस नई तकनीक के अपनाने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा और अन्य संबंधित खर्चों में भी कमी आएगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्याय वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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