सुप्रीम कोर्ट की अपील: हिंदू महिलाएँ वसीयत बनाएँ, संपत्ति सुरक्षित करें!
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए हिंदू महिलाओं से अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए वसीयत बनाने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि यदि महिलाएं चाहती हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति उनके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को मिले, तो उन्हें वसीयत बनानी चाहिए।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका एक महिला वकील द्वारा दायर की गई थी, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (एचएसए) की धारा 15(1)(बी) की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का किसी भी संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर इस मुद्दे पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, पीठ ने इस प्रावधान से प्रभावित व्यक्तियों को उचित कार्यवाही में इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी।
कोर्ट ने कहा, “हम सभी महिलाओं, खासकर हिंदू महिलाओं से अपील करते हैं कि वे भविष्य में मुकदमेबाजी से बचने के लिए वसीयतनामा बनाएं।” केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने याचिका का विरोध किया और कहा कि ये प्रश्न प्रभावित पक्षों द्वारा उठाए जाने चाहिए।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, किसी हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति और उसके बेटे या बेटियों का होता है। उनके बाद पति के उत्तराधिकारियों और फिर उसके माता-पिता का अधिकार होता है।
इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को उनकी संपत्ति पर नियंत्रण रखने और यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि उनकी संपत्ति उनके प्रियजनों तक पहुंचे। यह कदम अदालती मामलों को कम करने और संपत्ति से जुड़े विवादों से बचने में भी मदद करेगा। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय हिंदू महिलाओं के कानूनी अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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