सोनभद्र: CCTV ने पकड़ा चोर, कोर्ट ने देश न छोड़ने की शर्त पर दी जमानत
सोनभद्र में अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी कैमरों की भूमिका एक बार फिर महत्वपूर्ण साबित हुई है। एक चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसे अब न्यायालय ने देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत दे दी है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनाया, जिसमें आरोपी रविकांत यादव को कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बभनी थाना क्षेत्र के सांगोबांध गांव निवासी श्रीराम ने अपनी दुकान में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। श्रीराम ने पुलिस को बताया कि 2 अक्टूबर को उसकी दुकान की छत का शीट तोड़कर गांव के ही रविकांत यादव ने नगद धनराशि और अन्य सामान चोरी कर लिया था। अगले दिन सुबह जब श्रीराम ने दुकान खोली, तो छत का टूटा हुआ शीट देखकर उसे चोरी का पता चला। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर रविकांत यादव की करतूत सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
करीब एक माह से जेल में निरुद्ध रविकांत यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय ने जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए अर्जी मंजूर कर ली। अभियुक्त को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र और समान धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।
अभियुक्त के अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव और संतोष कुमार पांडेय ने न्यायालय द्वारा लगाई गई पांच प्रमुख शर्तों की जानकारी दी। इन शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रविकांत यादव न्यायालय की अनुमति के बिना भारत देश नहीं छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त, वह कोई साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा, दोबारा कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, किसी को धमकी नहीं देगा और अदालत में नियमित रूप से हाजिर आता रहेगा। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए देश न छोड़ने की शर्त लगाई है कि मुकदमे की कार्यवाही के दौरान आरोपी की उपस्थिति बनी रहे और न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। यह मामला दर्शाता है कि कैसे आधुनिक तकनीक अपराधों की पहचान और न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध हो रही है।
