सैमसंग टीवी खराब, फोरम ने दिलाया 72 हजार का मुआवजा
जमुई जिला उपभोक्ता फोरम ने सैमसंग कंपनी की सेवा में घोर लापरवाही पर एक उपभोक्ता को बड़ी राहत प्रदान की है। फोरम ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह एक खराब सैमसंग टीवी के बदले शिकायतकर्ता को 72,000 रुपये का भुगतान करे। इस फैसले से उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हुई है और उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ा है।
सूत्रों के अनुसार, महिसौड़ी निवासी रूपा कुमारी ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से 51,999 रुपये में एक सैमसंग टीवी खरीदा था। वारंटी अवधि में ही टीवी खराब हो गया। जब शिकायतकर्ता ने कंपनी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर टीवी की मरम्मत या बदलने का अनुरोध किया, तो उन्होंने वारंटी के बावजूद 5,000 रुपये की मरम्मत शुल्क की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा मना करने पर, कंपनी ने न तो टीवी बदला और न ही उसकी मरम्मत की।
इस सेवा में लापरवाही और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ रूपा कुमारी ने जमुई जिला उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दायर किया। फोरम के अध्यक्ष मधुकर कुमार और सदस्य सुधीर कुमार की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। सुनवाई के बाद, फोरम ने पाया कि कंपनी ने अपनी सेवा में घोर कोताही बरती है और उपभोक्ता को परेशान किया है।
फोरम ने अपने निर्णय में सैमसंग टीवी विक्रेता और कंज्यूमर सर्विस एजेंसी को दोषी पाया और आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को उनके टीवी के मूल्य से अधिक राशि, यानी 72,000 रुपये का भुगतान किया जाए। यह राशि उपभोक्ता को हुए मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के तौर पर दी गई है। जमुई जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायतकर्ता को इस आशय का चेक प्रदान किया गया।
यह फैसला उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी जीत है जो अक्सर खराब उत्पादों और सेवाओं से परेशान होते हैं। उपभोक्ता फोरम ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कंपनियों को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरणा मिलती है।
