केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की सहयोगी को UP High Court से राहत, आपराधिक कार्यवाही पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की कथित सहयोगी कांति सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गोंडा के मनकापुर थाने में दर्ज जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कांति सिंह की याचिका पर यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता कांति सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि उनके और केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ वर्ष 2024 में गोंडा के मनकापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि, इसी मामले में 2015 में भी एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने पहले ही निरस्त कर दिया था। याची ने यह भी तर्क दिया कि मूल विवाद सिविल प्रकृति का है और सिविल कोर्ट में लंबित है। आपराधिक कार्यवाही का सहारा लेकर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।
कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए विपक्षी अजय सिंह और मनीषा सिंह को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने उन्हें दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।
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