राहुल गांधी आय से अधिक संपत्ति मामला: हाईकोर्ट ने CBI, ED से मांगा जवाब, 8 हफ्तों का समय
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जवाब मांगा है। एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) सहित केंद्र सरकार की कई एजेंसियों से अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायत मिल गई है और जांच संबंधी जवाब अगली तारीख तक जमा कर दिया जाएगा। ईडी ने भी कहा कि शिकायत पर आरोपों का परीक्षण किया जा रहा है और प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश की जाएगी।
अदालत ने कहा कि यदि शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, तो संबंधित एजेंसियां कानून के अनुसार आरोपों का सत्यापन करें और आवश्यक कार्रवाई करें। एसएफआईओ ने भी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को निर्धारित समय में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, हाईकोर्ट ने याचिका से संबंधित सभी दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अदालती कार्रवाई का सीधा असर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके एक प्रमुख नेता से जुड़ा है।
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