राहुल गांधी को सेना टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कार्यवाही पर रोक बढ़ी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। यह मामला 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है।
दो जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस एम.एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि सुनवाई टालने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ था।
यह पूरा विवाद राहुल गांधी द्वारा सेना के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों से उपजा है, जिस पर यह आरोप है कि उन्होंने सेना का अपमान किया है। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 29 मई के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
इससे पहले, अगस्त में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और उत्तर प्रदेश सरकार व शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। तब अदालत ने राहुल गांधी से यह भी पूछा था कि उन्होंने यह कैसे कहा कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि चीन के कब्जे में है, और क्या वे उस समय वहां मौजूद थे। कोर्ट ने तब टिप्पणी की थी कि यदि वे सच्चे भारतीय होते तो ऐसे बयान नहीं देते।
राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि विपक्ष के नेता को देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि कानून के अनुसार, आपराधिक शिकायत स्वीकार करने से पहले आरोपी का पक्ष सुनना आवश्यक है।
वकीलों का तर्क है कि शिकायत की प्रकृति को देखते हुए आरोप संदिग्ध लगते हैं। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं हैं, इसलिए समन जारी करने से पहले आरोपों की गहन जांच की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जब इस पर आगे की कार्यवाही होगी।
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