पाक्सो एक्ट: कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने एक चार वर्षीय बालिका के साथ लैंगिक हिंसा और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए पिंटू उर्फ रवि उर्फ अजय को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 12 जुलाई 2022 को आरोपी पिंटू ने बच्ची को टॉफी देने के बहाने घर के पास खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था।
पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया और विवेचना के बाद आरोपी पिंटू के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार दरक ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।
इस सजा से समाज में यह संदेश जाता है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कानून कितना सख्त है और ऐसे मामलों में न्याय मिलने में देरी नहीं होती। यह घटना बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर देती है।
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