पीएम किसान योजना: दादा-परदादा के नाम पर जमीन तो नहीं मिलेगा लाभ, जानिए क्या है नया नियम
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से भूमि की जमाबंदी (Land Records) और लगान रसीद (Rent Receipt) होगी। यह नियम मार्च 2026 से लागू हो जाएगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि जिन लोगों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है, वे भी इस सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अब दादा, परदादा या पिता के नाम पर संचालित लगान रसीद के आधार पर पीएम-किसान योजना की राशि नहीं दी जाएगी। जिन किसानों को यह लाभ मिल रहा है, उन्हें जल्द से जल्द अपने परिजनों की सहमति से भूमि की अलग जमाबंदी करवानी होगी और अपने नाम से लगान रसीद कटवानी होगी।
यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सहायता वास्तव में उन किसानों तक पहुंचे जो भूमि के वास्तविक मालिक हैं। निर्धारित समय सीमा तक अपने नाम से लगान रसीद नहीं कटवाने वाले लाभुकों को मार्च 2026 से पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि बंद कर दी जाएगी। इस कदम से सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और पात्र किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
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