राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से मानहानि मामले में बड़ी राहत, अदालत ने किया बरी | sultanpur court news
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को साल 2018 के चर्चित मानहानि मामले में सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया है। यह फैसला राजनीतिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है।
यह पूरा मामला साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप था कि उस दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के खिलाफ स्थानीय बीजेपी नेता ने अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जो साल भर कानूनी प्रक्रिया के दौर से गुजरता रहा।
लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान साल 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में पेश होकर जमानत ली थी। इसके बाद मामले में गवाहों के बयान और वॉयस सैंपल को लेकर विभिन्न अदालतों में सुनवाई चलती रही। उच्च न्यायालय तक से याचिका खारिज होने के बाद आखिरकार निचली अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया। इस फैसले से आम जनता के बीच न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानून के समक्ष सभी की समानता का संदेश गया है।
अब इस कानूनी अध्याय के बंद होने के बाद राजनीतिक मोर्चे पर सुगबुगाहट तेज होने की संभावना है। अदालत के इस निर्णय से कांग्रेस खेमे में राहत की लहर है, वहीं इस तरह के मानहानि मामलों का राजनीतिक असर भविष्य के चुनावों पर भी पड़ सकता है।
