मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास प्रदर्शन मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहत, हत्या के प्रयास की धारा हटी | agra news
आगरा के विजय नगर कॉलोनी स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस और प्रशासन के रुख में नरमी आई है। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुकदमे से गंभीर धारा यानी हत्या के प्रयास को हटा दिया है, जिससे आरोपितों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर काफी तूल पकड़ा था और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी।
बीते 28 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके दौरान दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखने का आरोप लगा था। पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए नौ नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद छह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अदालत ने विवेचक को मामले की जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे।
शनिवार को आरोपित कांग्रेसियों के वकीलों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। वकीलों ने दलील दी कि पुलिस ने विवेचना के दौरान हत्या के प्रयास की धारा हटा दी है और आरोपितों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सात साल से कम सजा वाले मामलों के प्रावधानों के तहत सभी छह आरोपितों को बीस-बीस हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
इस फैसले के बाद रविवार को जिला कारागार के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने साथियों के स्वागत के लिए एकत्र हुए। इस प्रकार की कानूनी राहत मिलने से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया, वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन अब आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गया है।
