सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को दी मोहलत, चेक बाउंस मामले में दो करोड़ रुपये जमा करने का आदेश | bollywood news
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत देते हुए दो करोड़ रुपये जमा कराने के लिए दो सप्ताह का आखिरी वक्त दिया है। यह राशि सीधे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी। अदालत ने अपने कड़े रुख में अभिनेता को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करने का आदेश दिया है [bollywood news]। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव के पुराने रवैये पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके पिछले आचरण से उन पर भरोसा करना मुश्किल है। देश की अदालतों में इस मामले को लेकर अब तक कई दौर की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें बार-बार निर्देश देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
यह पूरा कानूनी विवाद साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए दिल्ली की एक कंपनी से करीब पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके चलते वह लोन चुकाने में असमर्थ रहे। ब्याज और अन्य शुल्कों के जुड़ने से यह बकाया राशि बढ़कर नौ करोड़ रुपये से अधिक हो गई। साल 2012 में मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और बाद में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इस तरह के मामलों में कानूनी समझौतों के पालन न होने से न्याय प्रक्रिया लंबी खिंचती है, जिसका असर आम जनता में कानून के प्रति भरोसे पर पड़ता है।
न्यायालय ने फिलहाल अगली सुनवाई तक राजपाल यादव को गिरफ्तारी से राहत जारी रखी है। मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जहां उनके द्वारा पेश किए जाने वाले भुगतान प्रस्ताव पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
