नए Rent Agreement Rules 2025 लागू: मकान मालिक बिना बताए नहीं आ पाएंगे कमरे में, किराएदारों को मिले 7 बड़े अधिकार
केंद्र सरकार ने भारत में घरों को किराए पर लेना आसान और ज्यादा व्यवस्थित बनाने के लिए नए रेंट नियम 2025 लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, मकान मालिकों और किराएदारों, दोनों को 60 दिनों के भीतर अपना रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन रजिस्टर कराना होगा।
ये नियम सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट भी तय करते हैं, किराया कैसे और कब बढ़ाया जा सकता है, विवादों के समाधान के लिए समय-सीमा तय करते हैं और बेदखली, मरम्मत, निरीक्षण और किराएदार सुरक्षा से जुड़े अधिकारों की स्पष्ट जानकारी देते हैं।
सरकार ने राज्यों से अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करने को भी कहा है ताकि पंजीकरण और वेरीफिकेशन ऑनलाइन जल्दी से हो सके।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सभी रेंट एग्रीमेंट पर डिजिटल स्टाम्प लगाना होगा और हस्ताक्षर के 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन रजिस्टर कराना होगा। पहले, कई राज्य बिना रजिस्ट्रेशन के हस्तलिखित अनुबंधों या फिजिकल स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट को स्वीकार करते थे।
इस नए नियम का उद्देश्य किराए की प्रक्रिया को आधिकारिक बनाना और धोखाधड़ी या अवैध बेदखली को रोकना है। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है, तो राज्य के आधार पर 5,000 रुपये से शुरू होने वाला जुर्माना लगाया जा सकता है।
आवासीय मकानों के लिए, मकान मालिक दो महीने से ज्यादा का किराया जमा राशि के रूप में नहीं ले सकते। व्यावसायिक जगहों के लिए यह सीमा छह महीने है। यह नियम ज़्यादा जमा राशि के बोझ को कम करने के लिए है, खासकर बड़े शहरों में जहाँ किराएदार अक्सर भारी अग्रिम भुगतान से जूझते हैं।
किराया केवल 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकता है और मकान मालिक को बढ़ोतरी से कम से कम 90 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। यह नियम अचानक या अनुचित किराए में वृद्धि को रोकता है और किराएदारों को योजना बनाने या ज़रूरत पड़ने पर आपत्ति दर्ज कराने का समय देता है।
नए किराया नियम किराएदारों को ज़्यादा मज़बूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। मकान मालिक, किराया न्यायाधिकरण के आधिकारिक निष्कासन आदेश के बिना किराएदारों को घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
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