स्कूली वाहनों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग का नया पोर्टल, ‘school vehicle safety’ नियम लागू
हाल के महीनों में कासगंज और आगरा जैसे जिलों में स्कूली बसों की जर्जर स्थिति के कारण हुई दुखद घटनाओं के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। 1 अप्रैल से प्रभावी हुए इन नए नियमों का उद्देश्य स्कूली बच्चों की यात्रा को सुरक्षित बनाना है।
परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए नए नियमों के तहत, सभी स्कूली वाहनों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वाहन पर एक क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करने पर वाहन से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे पंजीकरण, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता, तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
इन वाहनों को व्यावसायिक श्रेणी में पंजीकृत किया जाएगा और उन पर पीली प्लेट लगाई जाएगी। वाहन के दोनों ओर विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य का नाम व मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। खिड़कियों पर क्रॉस शीशे अनिवार्य होंगे और प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिवहन आयुक्त ने इन नए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
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